Online FIR कैसे दर्ज करे मोबाइल से | Online FIR Kaise Kare

Online FIR Kaise Kare: आज इस पोस्ट के माध्यम से हम जानेंगे की आप ऑनलाइन FIR कैसे करते हैं, इस पोस्ट के माध्यम से हम बतायेंगे की कैसे आप घर बैठे अपने साथ हुई घटना की जानकारी आप Police को दे सकते हैं साथ ही जानेंगे की FIR क्या होता हैं|आज के समय में हर एक चीज Internet की वजह से आसान हो गया हैं, आज कल खाना बाहर से Order करना हो या बैंक का कोई काम करना हो या फिर ऑनलाइन FIR करना हो सब चीज़े इन्टरनेट की वजह से आसान हो गया हैं| घर बैठे ही सब काम हो जाता हैं| उसी प्रकार आप ऑनलाइन FIR भी Report कर सकते हैं आपको कही जाने कि जरुरत नही हैं घर बैठे ही आपका FIR दर्ज हो जायेगा, आपको थाने जाने कि जरुरत नही पड़ेगी।

दोस्तो अगर आप भी अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करना चाहते हैं तो आपको अब परेशान होने की कोई जरुरत नही है। अब आप घर बैठे ही इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग करके ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। अगर आप Online FIR दर्ज करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक पढना है, इस लेख में हमने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया है।

Online FIR Kaise Darj Kare

हमारे देश के लोग एफआईआर का नाम सुनते ही घबडा जाते हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ हादसा या घटना हो जाता है तो भी वह पुलिस को अपनी बात बताने या पुलिस में शिकायत करने से डरते हैं। लोगो के इस डरन के पिछे का कारण भी है। पहले लोगो को FIR Registration कराने अपने नजदिकी थाने में जाना होता था, जहा उनका FIR दर्ज करते समय पचास तरह का सवाल पुछा जाता था, कई बार तो लोगो का शिकायत भी पुलिस द्वारा दर्ज ही नही किया जाता था। लोगो की यह भी शिकायत होती है कि पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने के लिए पुलिसवाले उनसे पैसो का जिक्र करते हैं।

लोगो के इसी समस्या को देखते हुए और Police Complaint प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए हमारे देश के सरकार और पुलिस विभाग ने अलग-अलग राज्यो में कई सारे Online FIR Registration Portal शुरु किया है। इन सारे पोर्टल का उपयोग करके देश के नागरिक घर बैठे ही अपना शिकायत पुलिस विभाग में दर्ज करा सकते हैं। Online FIR करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, देश का कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग करके ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकता है। Online FIR दर्ज करना बिल्कुल मुफ्त है इसके लिए नागरिक को किसी प्रकार का कोई शुल्क नही देना पडता है।

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Online FIR करने का तरीका

ऑनलाइन FIR दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले आपके State के Police की Website पर जाना होगा|भारत के सभी States की Police की Website अलग अलग हैं|आपको अपने State की Police की Website GOOGLE की मदद से पता कर सकते हैं|जैसे हमने भारत के कुछ States के Police की Website नीचे दिया हैं|

  • Online FIR in UP – uppolice.gov.in
  • Online FIR in Bihar – biharpolice.in
  • e FIR in MP – citizen.mppolice.gov.in
  • Online FIR in Delhi – delhipolice.nic.in
  • FIR Online in Haryana – haryanapoliceonline.gov.in
  • Online FIR in Rajasthan – police.rajasthan.gov.in

अगर आपको Online फिर दर्ज करना हैं तो आपको सबसे पहले अपने State की Police Website पर जा के आपको अपना अकाउंट बनाना होगा|आप अपने email id से या फिर Mobile नंबर से अकाउंट Open कर सकते हैं|

Online FIR Kaise Kare

  • Online FIR करने के लिए आपको अपने राज्य की Police की website पर जाना होगा और फिर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा यह सबसे पहला और जरुरी step हैं क्युकी आप बिना अकाउंट बनाये FIR Report नही कर सकते हैं| हम यहाँ आपको UP State का Online FIR Process बता रहे हैं|वैसे सभी States का Online FIR करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता हैं|
  • सबसे पहले आपको Uttar Pradesh की Official website uppolice.gov.in पर जाना होगा |
  • फिर आपको सबसे पहले Home Page पर आपको Menu दिखाई देगा|
  • फिर आपको Menu में Citizen Service के अन्दर e FIR पर click करना होगा|
  • उसके बाद आपको एक form fill करना होगा जिसमे आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी form में Fill करना होगा| फिर आपका login ID बन जायेगा|
  • उसके बाद आपको अपने User Name और Password से Login करना होगा|
  • फिर उसके बाद आपको FIR का पूरा विवरण दर्ज करना होगा|
  • उसके बाद आपका FIR आवेदन पत्र भरना हैं उसके बाद आपका FIR के लिए Registration हो जायेगा|
  • उसके बाद Police Online का सत्यापन करेगी|
  • FIR के सत्यापन के बाद, आपको FIR कि एक E mail प्राप्त होगी|
  • जिसमे FIR कि एक Copy होगी, उसे आप Download कर सकते हैं|

यदि आपको ऊपर दिए गये प्रक्रिया को Follow कर के UP Police Registration हैं और आपको कोई समस्या आती हैं तो आप निचे दिए गये प्रक्रिया को Follow कर सकते हैं|

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UP में Online FIR कैसे करे

  • सबसे पहले तो आपको UP Police की Official Website uppolice.gov.in पर जाना होगा|
  • Website Open करते ही आपको Home Page पर e FIR section मिल जायेगा|
  • फिर आपको e FIR के Option पर click करना होगा|
  • उसके बाद आपके सामने एक और Page खुल कर के आजायेगा |फिर आपको अपना Account बनाना होगा|
  • उसके बाद आपको Online FIR Registration form Open हो जायेगा आपको FIR form में पूछे गये सभी सवालों के जवाब सही से भरना होगा|
  • ध्यान रहे अगर आप FIR form में कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो, आपके ऊपर सख्त कारवाही भी हो सकती हैं , इसलिए आपको सभी जानकारी सही से भरना होगा|
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको Submit Button पर Click कर देना हैं|
  • इस तरह आप अपना Online FIR जमा कर सकते हैं|

Online FIR आप UP COP App से भी भर सकते हैं

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिको के लिए UP COP Mobile App शुरू कर दिया हैं जिसके मदद से कोईभी नागरिक अपना Online FIR Registration घर बैठे ही बड़ी आसानी से कर सकता हैं|

  • सबसे पहले आपको अपने Mobile में Google Play Store Open करना हैं|
  • उसके बाद आपको UP COP App Download और Install करना हैं|
  • अब App Open हैं फिर आपको Sign Up पर click करना हैं|
  • उसके बाद एक Form खुल के आजायेगा|
  • उस Form में आपको अपना नाम, जेंडर, ईमेल और मोबाइल नम्बर दर्ज करके Register के बटन पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आपको login section में जा के ओज Mobile नंबर दर्ज करना हैं फिर आपको Get OTP के Button पर click कर देना हैं|
  • अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको एप में दर्ज करना हैं और login के Button पर क्लिक करना हैं|
  • उसके बाद एप का Dashboard आपके सामने खुलकर आएगा, अब आपको Menu में e-FIR का विकल्प मिलेगा,आपको उस पर क्लिक करना हैं|
  • इतना के बाद FIR Form खुलकर आएगा, जिसे आपको सही से भरना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Register के Button पर क्लिक करना है।
  • इस तरह से आप UP COP App के माध्यम से FIR दर्ज कर सकते हैं।

FIR का Status कैसे check करे

FIR Status online Check करने का Process बहुत ही आसान है, अगर आपने Online FIR दर्ज किया हैं, तो आपअपने FIR Status को जानने के लिए कही जाने की कोई जरुरत नही है। अब आप घर बैठे अपना Online FIR Status Check कर सकते हैं।

Check FIR Status Online

  • सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश Police के Official Website uppolice.gov.in पर जाना होगा।
  • Website के Home page पर Citizen Services का Option होगा , आपको इस पर Clickकरना हैं|
  • उसके बाद एक नया Page open हो जाएगा, इस पेज पर आपको Username, Password और Captcha Code दर्ज करके Login Button पर Click करना है।
  • उसके बाद आपको Citizen Dashboard दिखाई दे रहा होगा।
  • यहां आपको प्रथिमिकी देखें का विकल्प मिलेगा आपको उस पर click कर देना हैं।
  • उसके बाद एक Form खुलकर आएगा, जहा आपको FIR नंबर, जिला, पुलिस स्टेशन और वर्ष आदि दर्ज करना हैं।
  • उतना करने के बाद आपको Search या खोजे के Button पर click करना है।
  • इस प्रक्रिया के बाद आपका Online FIR Application Status आपके सामने खुलकर आ जाएगा।

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How to View Fir & Download FIR Copy PDF

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश Police के Official website uppolice.gov.in पर जाना हैं।
  • Home page पर आपको एक CCTNS का Option दिखाई देगा, आपको उस पर click करना हैं।
  • उसके बाद एक नया page खुलकर आ जाएगा, यहा आपको View FIR का विकल्प दिखाई देगा, आपको उस पर click करना हैं।
  • अब आपके सामने एक नया page खुलकर आएगा, यहा आपको FIR Application Number दर्ज करना है और View के Button पर Click करना हैं।
  • उसके बाद आपकी इच्छा हो तो FIR Copy Download या FIR Copy Print भी कर सकते हैं।

UP COP App पर मिलने वाली सुविधायें

क्र. म.सेवाए
1 खोयी वस्तु का पंजीकरण
2प्राथमिकी स्थिति देखें
3ई-प्राथमिकी पंजीकरण
4ख़राब ब्यवहार
5सूचनाएं साझा करें
6अज्ञात शव
7स्थिति खोजें/डाउनलोड करें
8गिरफ्तार अभियुक्त
9वरिष्ठ नागरिक
10आपातकालीन हेल्पलाइन
11जुलूस अनुरोध
12लापता व्यक्ति
13पोस्टमार्टम रिपोर्ट
14फिल्म शूटिंग
15किरायेदार सत्यापन
16विरोध / हड़ताल पंजीकरण अनुरोध
17कार्यक्रम/प्रदर्शन निवेदन
18दुर्घटनाजुलूस अनुरोध चेतावनी क्षेत्र
19चरित्रप्रमाणपत्र
20कर्मचारी सत्यापन
21चुराये गये/बरामद वाहन
22घरेलू सहायता सत्यापन
23अपना थाना जानें

UP Police Portal @ uppolice.gov.in पर मौजुद सेवाए

प्राथमिकी देखें (View FIR) ई-प्राथमिकी पंजीकरण (Register E-FIR )खोयी वस्तु का पंजीकरण (Report Lost Article)अपना थाना जानें (Know Nearest Police Station)
दुर्घटना चेतावनी क्षेत्र (Accident Alert Area)चुराये गये,बरामद वाहन (Stolen,Recovered Vehicle )चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate )घरेलू सहायता सत्यापन (Domestic Help Verification)
 कर्मचारी सत्यापन (Employee Verification)किरायेदार सत्यापन (Tenant Verification) जुलूस अनुरोध Procession Requestकार्यक्रम ,प्रदर्शन निवेदन (Event Performance )
विरोध ,हड़ताल पंजीकरण अनुरोध (Protest, Strike Request)पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report)फिल्म शूटिंग (Film Shooting) वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen )
स्थिति खोजें/डाउनलोड करें (Search Status, Download )ख़राब ब्यवहार (Report Misbehavior) दिव्यांग (Divyang) सूचनाएं साझा करें (Share Information )
आपातकालीन हेल्पलाइन (Emergency Helpline) लापता व्यक्ति (Missing Person)साइबर जागरूकता (Cyber Awareness)गिरफ्तार अभियुक्त (Arrested Accused )
Unidentified Dead Bodies (अज्ञात शव)फ़ोन मिलाये( Call Us)इनामी अपराधी (Rewarded Criminals)

अब हम जानेंगे कि FIR क्या होता हैं?

FIR क्या होता है?

FIR यानि First Information Report, इसका मतलब यह हैं की अगर आपके साथ या किसी के साथ भी कोई दुर्घटना होती हैं, तो उसे अपने नजदिकी Police Station में उसे Report लिखवाना चाहिए यानि की FIR लिखवाना चाहिए| Supreme Court का यह आदेश हैं की , किसी भी थाने में पीड़ित व्यक्ति के शिकायत करने पर थाना अधिकारी को FIR दर्ज करके आगे कि कारवाही शुरू करनी चाहिए| FIR किसी भी थाने में दर्ज किया जा सकता हैं|पर बहुत सारे cases में देखा गया हैं की Police यह कहकर पीड़ित की बात ताल देती हैं की Crime उसके थाना में नही हुआ हैं, इसलिए पीड़ित को उसके थाना छेत्र यानि जहा का वो निवासी हैं उसे उस थाना में FIR दर्ज करनी चाहिए|या फिर उस थाने में जिसके छेत्र में पीड़ित अपराध का शिकार बना हैं, FIR दर्ज करनी चाहिए|

एफआईआर में क्या लिखना चाहिए

FIR दर्ज करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को उसके साथ हुई घटना का पूरा विस्तार में विवरण लिखना होता हैं|विवरण में पीड़ित व्यक्ति को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताना होता हैं, की घटना कहा हुई, किस समय हुई इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को अपराधी का नाम और पता भी बताना होता हैं या कोई भी जानकारी जो की अपराधी को पकड़ने में काम आये|पीड़ित व्यक्ति को अगर अपराधी का नाम या पता नही मालूम हैं तो, उसके गाड़ी का नंबर या मोबाइल नंबर या कोई भी सुराग जिससे अपराधी को पकड़ा जा सके, यह सब जानकारी प्रथानापत्र में लिखकर अग्यात व्यकी के बारे में बताना चाहिये|और अंत में प्रथानापत्र पर पीड़ित व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाते हैं|पूरी जानकारी देनी चाहिए FIR दर्ज कराते समय पीड़ित को|

वकील की मदद से ड्राफ़ करनी चाहिए FIR

FIR किसी भी अपराध के कानूनी कारवाही का सबसे पहला दस्तावेज होता हैं , इसलिए FIR दर्ज कराते समय बहुत ही सोच समझ कर और सावधानी से ड्राफ़ करनी चाहिए| घटना होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी FIR दर्ज करा लेनी चाहिए, यह उतना ही बेहतर होता हैं|पीड़ित व्यक्ति ने जो भी अपने FIR में दर्ज करा हैं उसी के हिसाब से Police Charge sheet तैयार करके Court में दाखिल करती हैं, और उसी charge Sheet पर Court अपना आखरी फैसला सुनती हैं|अगर FIR दर्ज करते समय किसी भी प्रकार गड़बड़ी या लापरवाही किया तो इसका खामियाजा पीड़ित व्यकी को झेलना पड़ सकता हैं|इसलिए पीड़ित व्यक्ति को अपने साथ हुई घटना के बारे में सही से हर बात FIR में दर्ज कराना चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय मिल सके|

अपनी FIR शिकायतकर्ता वापस भी ले सकता हैं

शिकायतकर्ता अपनी FIR वापस भी ले सकता हैं बशर्ते Police ने FIR Charge Sheet तैयार करके उसे Court में दाखिल ना किया हो| FIR वापस लेने के लिए पीड़ित व्यक्ति को थाना में एक प्राथनापत्र देना होता हैं|अगर Police FIR वापस करने से मना कर दे तो पीड़ित व्यक्ति को Court के जरिए वापस ले सकता हैं|

Court से FIR की कारवाही किया जा सकता हैं

एफआईआर दर्ज करने मे Police कि धिलवाही सभी जानते हैं|ज्यादा तर मामलो में Police Report दर्ज करने में पीड़ित व्यक्ति को टरका देती हैं और FIR नही लिखती हैं|इस मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति Court कि सहायता ले सकता हैं|CRPC कि धारा 150 (3) के तहत पीड़ित अपना FIR दर्ज करवा सकते हैं|Court में FIR दर्ज करवाने के लिए पीड़ित व्यक्ति को एक प्राथनापत्र Court में देना होता हैं| Court में पीड़ित व्यक्ति को बतना होता हैं कि उसके लगातार प्रयास करने के बावजूद भी संबंधित थाने में संपर्क कर लगातार प्राथना पत्र दिए लेकिन थाना अधिकारीयों के द्वारा FIR दर्ज नही किया गया|इसके बाद कार्ट पीड़ित व्यक्ति के प्रथानापत्र के आधार पर Police अधिकारीयों से आख्या मांगता हैं या फिर कोर्ट FIR दर्ज करने की आदेश जारी करता हैं|

FIR होने पर भी क्या विदेश जा सकते हैं?

एफआईआर होने पर ज्यादा तर लोगो का मानना यह भी हैं की, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुआ हैं तो वह व्यक्ति देश के बहार नही जा सकता हैं|उसका वीजा या पासपोर्ट नही बनता यानि कानूनी दिक्कतेआती हैं|हलाकि ऐसा नही हैं, मलतब यह हैं की जिस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप नही हैं, अथवा जिस भी आरोपी ने छोटा-मोटा अपराध किया हैं, जैसे – मामूली मार-पीट या कोई छोटा अपराध की FIR होती हैं और पुलिस की तरफ से कोई चालान या उन्हें गिरफ्तार नही गया हैं, ऐसे लोगो पे यह नियम लागू नही होता हैं|

देश के बाहर जाने का न जाने वाला नियम बस उन्ही अपराधियों पर लागू होता हैं, जिन्होंने गंभीर अपराध किए हो जैसे- किसी को जान से मारने का अपराध, रेप करने का अपराध, बड़ी चोरी का अपराध यानि कि जिसके खिलाफ गंभीर धारावो का मुकदमे दर्ज हैं और वो जेल भी जा चुके हैं, यह नियम उन अपराधियों के लिए बनाये गये हैं|

Online FIR Kaise Kare FAQ’s

ऑनलाइन FIR कैसे करते हैं?

दोस्तो अगर आप Online FIR करना चाहते हैं तो हम आपको बता दे कि ऑनलाइन एफआईआर करने की पुरी प्रक्रिया इस लेख में दिया गया है। आप इसे फॉलो करके Online FIR दर्ज करा सकते हैं।

UP Police FIR Website?

UP Police Official Website uppolice.gov.in.

क्या सभी राज्यो में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा मौजुद हैं?

जी हॉ, भारत के लगभग सभी राज्यो में ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा मौजुद है।

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